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बिना कनेक्शन बिजली उपयोग पर कार्रवाई

भोपाल | एजेंसी: मध्य प्रदेश में धार्मिक आयोजनों के लिए बने पंडालों व झांकियों की साज सज्जा के लिए अस्थाई कनेक्शन लेकर बिजली का उपयोग करना होगा. जो ऐसा नहीं करेंगे उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी साथ ही ठेकेदारों के लाइसेंस भी निरस्त किए जाएंगे.

राज्य में कार्यरत विद्युत वितरण कम्पनियों ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से रामलीला, दुर्गा-उत्सव, गरबा तथा डांडिया-उत्सव के दौरान धार्मिक पंडालों एवं झांकियों में बिजली साज-सज्जा के लिए अस्थाई कनेक्शन लेने की अपील की है.

कंपनियों के मुताबिक धार्मिक उत्सव समितियों, उपभोक्ताओं को कनेक्शन के लिए एक लिखित आश्वासन देना होगा कि आवेदन में उल्लिखित विद्युत भार से अधिक उपयोग नहीं करेंगे तथा लाइसेंसी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट आवेदन में संलग्न करनी होगी.

समितियों से कहा गया है कि अनधिकृत विद्युत उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट-2003 के तहत उपयोगकर्ता तथा जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया गया है, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. ऐसा होने पर संबंधित ठेकेदार का लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है.

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