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दो से अधिक बच्चे वाले नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

झारखंड राज्य चुनाव आयोग ने नगर निकाय चुनावों के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा है कि सिर्फ वे ही उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं जिनकी परिवार में दो या दो से कम बच्चे हो. झारखंड राज्य चुनाव आयोग के कमिश्नर एस.डी.शर्मा ने इस संबंध में बताया कि उम्मीदवारों को इसके संबंध में शपथ पत्र दाखिल करना होगा.

इन उम्मीदवारों को इस शपथपत्र में अपने परिवार के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी. चुनाव आयोग का कहना है कि यदि किसी उम्मीदवार के दो से अधिक बच्चे हैं तो उसे चुनावों में खड़े होने नही दिया जाएगा. श्री शर्मा ने यह भी बताया कि यदि किसी उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो उसके खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी.

उल्लेखनीय है कि झारखंड राज्य में 6 अप्रैल से नगर निकायों के चुनाव होने हैं और इसके लिए राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव में उम्मीदवारी के संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

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