राष्ट्र

24 नवंबर तक चलेंगे पुराने नोट

नई दिल्ली | संवाददाता: सेवाओं में पुराने नोटों की वैधता 10 दिन बढ़ा दी गई है. केन्द्र सरकार के फैसले के मुताबिक अस्पतालों, रेवले स्टेशनों, शमशान घाट, दवा दुकान तथा पेट्रोल पंपों में 500 और 1000 के पुराने नोट 24 नवंबर तक चलेंगे.

वहीं, बैंक काउंटर से पुराने नोटों से नये नोटों को बदलने की सीमा 4,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये कर दी गई है. वित्त मंत्रालय ने कहा, “बैंकों को एटीएम से रोजाना निकासी की सीमा बढ़ाकर 2,500 रुपये करने का निर्देश दिया गया है.”

रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी के बाद आर्थिक मामलों पर समीक्षा बैठक बुलाई थी. इसके बाद ये फैसला लिया गया. समीक्षा बैठक के बाद आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि सभी अस्पतालों, पेट्रोल पंपों, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर 500 और 1000 के पुराने नोट चलने की समय सीमा 14 नवंबर से बढ़ाकर 24 नंवबर तक कर दी गई है.

इसके अलावा, बिजली और पानी के बिल जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले सभी बिलों का भुगतान 24 नवंबर तक 500 और 1000 के पुराने नोटों से किया जा सकता है.

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