छत्तीसगढ़

VS अध्यक्ष के खिलाफ याचिका खारिज

बिलासपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल के खिलाफ कांग्रएस के भूपेश बघेल द्वारा लगाई याचिका को चीफ जस्टिस राधाकृष्णन की बेंच ने खारिज कर दी है.

कांग्रेस के भूपेश बघेल ने यह याचिका यह कहते हुये दायर की ती कि पिछले साल जब विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था तो उन्होंने उसे खारिज कर दिया था. कांग्रेस का कहना है कि जिसके खिलाफ याचिका लाई गई है वही उसे खारिज कैसे कर सकता है. अपने जवाब में शासन ने कहा है कि जिस सत्र में कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था वह समाप्त हो चुका है. लिहाजा इस याचिका का कोई औचित्य नहीं है.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इसे माना तथा भूपेश बघेल की याचिका खारिज कर दी है. उधर, कांग्रएस का कहना है कि हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जायेंगे. कांग्रेस का कहना है कि क्या कोई विधानसभा अध्यक्ष खुद के खइलाफ लाये गये अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर सकता है या नहीं.

गौरतलब है कि कांग्रेस का आरोप है कि गौरीशंकर अग्रवाल के ट्रस्ट छगनलाल गोविंदलाल ट्रस्ट ने रायपुर में सरकारी जमीन पर मंदिर बनवाया है. इस जमीन पर निर्माण का प्रस्ताव सरकार पहले ही खारिज कर चुकी है उसके बावजूद मंदिर बनवाये गये हैं.

छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष के पारिवारिक ट्रस्ट द्वारा शासकीय भूमि पर मंदिर, 19 दुकानें, सत्संग भवन बनाने और बगीचा बनाया गया है. इस ज़मीन को लेकर 2012 में लोक आयोग को शिकायत की गई थी कि 404 हेक्टेयर सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर के उस पर कई निर्माण किये गये हैं.

इस मामले में कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार ने जांच की थी और इसी साल 7 जून को सरकार को रिपोर्ट दी थी. जिसके बाद कलेक्टर ने पूरी संपत्ति को राजसात करने के निर्देश दिये थे. हालांकि आज तक कलेक्टर उसे राजसात नहीं कर पाये हैं.

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